स्वास्थ्य बीमा योजना
यह योजना विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित है जिसका मुख्य उददेश्य शिल्पकारों को स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्कृष्ट सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत शिल्पकारा, उसकी पत्नी व दो बच्चे आच्छादित हैं। इस योजना का कुल प्रीमियम रू0 800/- प्रतिवर्ष निर्धारित है। जिसमें सामान्य वर्ग के शिल्पकारों के लिये भारत सरकार का अंशदान रू0 650/- तथा शिल्पकार का अंशदान रू0 150/- होता है तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिल्पकारों के लिये भारत सरकार का अंशदान रू0 725/- तथा शिल्पकार का अंशदान रू0 75/- देय होता है। इस योजनान्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना/मृत्यु होने की दशा/ शरीर के एक अंग अलग होने पर/शरीर का एक अंग पूर्ण रूप से खराब होने पर बीमित शिल्पकार को रू0 1,00,000/- प्राप्त होता है।
इस वर्ष हस्तशिल्पियों का बीमा किये जाने का कार्य आई0सी0आई लोम्बार्ड के स्थान पर रिलायन्स कम्पनी को दायित्व सौंपा गया है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से शिविर लगवाते हुये हस्तशिल्पियों के बीमा कार्ड बनवाये जा रहे हैं।